नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ दुष्कर्म पीड़ित का नाम सार्वजनिक करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को स्वाति ने जो नोटिस भेजा था, उसमें पीड़ित का नाम था। पुलिस ने इसी को आधार बनाकर उन पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म की घटना को लेकर जारी किए गए नोटिस में उन्होंने पीड़िता का नाम सार्वजनिक कर दिया था। और इस नोटिस की एक कॉपी एक राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखायी गयी थी। इस वजह से आईपीसी की धारा 228 (ए) के तहत स्वाति मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
यह मामला बुराड़ी में दलित लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे तेजाब पिलाने का है। लड़की की रविवार को मौत हो गई। शनिवार को महिला आयोग ने बुराड़ी थाने के एसएचओ को नोटिस जारी कर पूछा था कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया।
स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि वह एफआईआर से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैने निर्भया के लिए लाठी खायी है। मेरा हल पल और कोई निर्भया न हो यह सुनिश्चित करने में लगता है। मैं आंदोलनकारी हूं। किसी एफआईआर से नहीं डरती। स्वाति ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर आधारहीन है।