मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज हुआ 420 का मुकदमा, लगा ये आरोप

420 case against Manoj Tiwari;

Update: 2017-05-27 12:14 GMT
नई दिल्ली : बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ बिहार के दरभंगा की अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 420 और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में अदालत ने मनोज तिवारी पर धारा 120 बी, 420, 406, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता मुन्ना चौधरी मार्च 2013  में रियल स्टेट कंपनी वास्तु विहार का एक अपार्टमेंट बुक कराया था। पर उसे समय पर फ्लैट नहीं दिया गया। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उसने फ्लैट मांगने की कोशिश की तो कंपनी की ओर से आनाकानी की गयी। कंपनी को इस पर कब्जा बारह महीने के बाद देना था। लेकिन कम्पनी ने आठ लाख रुपया लेने के बाद आज तक कोई अपार्टमेंट नहीं दिया।

दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर इस मुकदमे में मनोज तिवारी समेत तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक वास्तु बिहार के ब्रांड एंबेसडर मनोज तिवारी हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर उसने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंपनी ने मेरे साथ ठगी की। इसी को लेकर हमने मामला दर्ज किया है और यह मामला तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारा पैसा या फ्लैट नहीं मिल जाता।

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