विधायक की हत्‍या मामले में लालू-नीतीश के करीबी नेता दोषी करार, 23 मई को सजा

Update: 2017-05-18 08:00 GMT
हजारीबाग : हजारीबाग कोर्ट ने गुरुवार को 22 वर्ष पुराने हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हत्या के लिए दोषी करार दिया है। प्रभुनाथ सिंह के साथ उनके बड़े भाई दीना नाथ सिंह को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 23 मई को सजा सुनाएगा।

विधायक अशोक सिंह की पटना में उनके घर पर 3 जुलाई 1995 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में अशोक से मिलने आए अनिल कुमार सिंह की भी मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रभुनाथ सिंह समेत कई अन्य पर हत्या का आरोप लगा था। 1997 में पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर केस को पटना से झारखंड के हजारीबाग ट्रांसफर कर दिया गया था।

आपको बता दें प्रभुनाथ सिंह जदयू से महराजगंज से सांसद थे। बाद में प्रभुनाथ सिंह आरजेडी में आ गए। दबंग नेता के रूप में उनकी पहचान है। एक जमाने में प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे और बाद में लालू प्रसाद यादव के नजदीक आए।

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