कोर्ट का आदेश गिरफ्तार कर बीजेपी जिलाध्यक्ष को जेल भेजो!

bjp leader manoj singh;

Update: 2017-06-09 10:01 GMT
सिवान: जिले के चर्चित हरिशंकर हत्याकांड में पुलिसिया जांच में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पर आरोप सही साबित होने के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज  हो गयी है. इस मामले में एसीजेएम छह डीएन भारद्वाज की अदालत ने मनोज सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. इधर वारंट मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गयी है.

आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह बीजेपी+जदयू से विधान पार्षद रह चुके है. 2014 में लोकसभा चुनाव भी जदयू के टिकिट पर लड़ चुके है. फिर बिहार विधानसभा 2016 में बीजेपी में शामिल होकर रघुनाथपुर से विधान सभा का चुनाव लडे जिसमें पराजय का सामना करना पड़ा. अभी सिवान जिले के बीजेपी के जिलाध्यक्ष है. 

मालूम हो कि बुधवार को वारंट के आदेश पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था. जिस पर गुरुवार को वारंट जारी करते हुए न्यायालय ने कांड के आइओ सह पचरुखी थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह को वारंट की कॉपी सुपुर्द कर दिया.इधर पुलिस भी वारंट मिलने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुट गयी है.  हरिशंकर की पत्नी ज्योति ने अपने बयान में भाजपा जिलाध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी मनोज सिंह पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था. साथ ही गवाही के दौरान द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत में भी ज्योति ने मनोज सिंह पर साजिश रच पति की हत्या करवाने की बात कही थी.
 
 एसपी सौरभ कुमार शाह ने भी इसका संज्ञान लेते हुए जांचकर्ता से मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का दिया था. इधर,कोर्ट के इस निर्णय पर मनोज सिंह ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा  रहा है .गौर करने की बात ये है कि 2015 के नवंबर में पचरूखी के खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह को कुछ लोगों ने अपहरण कर नृशंस हत्या कर दी थी.घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस को दस टुकड़ों में लाश मिली थी. 

शिवानंद गिरी वरिष्ठ पत्रकार पटना 

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