नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे 'ठुल्ला' का मतलब समझाए। कोर्ट में 21 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। पिछले साल केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस के जवानों को 'ठुल्ला' कहा था।
जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। केजरीवाल ने जब बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे और उन्होंने बयान पर ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है।
बाद में केजरीवाल ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी और कहा था कि ये शब्द उन्होंने उन पुलिस कर्मियों के लिए इस्तेमाल किया था जो कि ग़रीबों को परेशान करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने इस पर यह कहते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी कि इस शब्द से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।