दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU के लापता छात्र नजीब अहमद केस की जांच CBI को सौंपीं

Delhi High Court transfers missing JNU student Najeeb Ahmad’s case to CBI

Update: 2017-05-16 14:17 GMT
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के अक्टूबर, 2016 से गायब छात्र नजीब अहमद के मामले की जांच आज दिल्ली पुलिस से लेकर तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दी। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने छात्र की मां की याचिका पर इस मामले को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस निर्देश से कोई शिकायत नहीं है।

जेएनयू में एमएससी का छात्र नजीब अहमद बीते साल 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ मारपीट के बाद लापता हो गया था। इसके बाद नजीब की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए 12 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच के तौर-तरीके पर सवाल उठाया था। 

अदालत ने कहा था कि पुलिस नजीब को तलाशने के लिए पूरे देश में लोगों को भेज रही है और विशेष जांच दल बना रही है, लेकिन इस मामले में संदिग्ध नौ छात्रों से अब तक न तो पूछताछ की गई है और न ही उन्हें हिरासत में लिया गया है।

फरवरी में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध छात्रों में से एक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था और नजीब का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट सहित सभी विकल्पों को अाजमाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
एक लापता छात्र के अभी तक ना मिलने और पुलिस की इस मामले पर उदासीनता को देखते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आज नजीब के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा वो भी सिर्फ इसलिए कि वह किसी अन्य समुदाय या राजनैतिक पार्टी से संबंध रखता है?

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