पंकजा मुंडे को एक और झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किए 6,300 करोड़ का टेंडर

Update: 2016-07-12 09:44 GMT
औरंगाबाद: मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने पंकजा मुंडे के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा पोषक आहार योजना के तहत दिए गए 6,300 करोड़ का टेंडर रद्द करने का आदेश दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जल संरक्षण और रोजगार गारंटी जैसे दो महत्वपूर्ण विभाग गंवाने के बाद पंकजा मुंडे को एक और बड़ा झटका लगा।

दरशल, पंकजा मुंडे के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यभर की आंगनवाड़ियों के जरिये गर्भवती महिला और 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीनयुक्त खाना खिलाने की मुहिम के टेंडर निकाले थे। इस तहत कुल 7 साल के लिए ठेके दिए गए। जिसकी कीमत 6300 करोड़ रुपये आंकी गई। इन फैसलों का लाभ राज्य के केवल 3 ठेकेदारों को मिलता देख उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सरकारी आदेश के खिलाफ 7 याचिका दायर हुई थी।सोमवार को हाईकोर्ट ने ठेके दिलाने के सरकारी नियम को गलत करार दिया।

कोर्ट ने सोमवार को दिए फैसले में सर्वे कर नया टेंडर मंगाने को कहा है। साथ ही, महिला व बाल विकास विभाग के कामकाज के तरीके पर भी टिप्पणी की है। वैसे पंकजा का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले उन पर चिक्की घोटाले का आरोप लग चुका है।

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