1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, अबु सलेम को उम्रकैद की सजा

1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में अबु सलेम समेत पांचों दोषियों की सजा पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। और...

Update: 2017-09-07 07:18 GMT
1993 Mumbai blasts case: TADA court sentences convict Abu Salem to life imprisonment

मुंबई : मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट आज 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरीयल ब्लास्ट केस के दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित पांचों दोषियों को सजा सुनाई है। इस मामले में एक दोषी की पहले ही मौत हो चुकी है।

टाडा कोर्ट ने इस मामले में अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। और दोनों पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने दोनों को हथियार सप्लाई का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा अगर वो जुर्माना नहीं भड़ते है तो 2 साल की सजा और बढ़ाई जाएगी। और मामले में कोर्ट अभी फैसला सुना रही है।

अबू सलेम समेत पांचों दोषी अभी कोर्ट में मौजूद हैं। पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। कोर्ट रूम में सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष के वकील ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अबू सलेम सहित पांचों दोषियों को सजा सुना रही है।

बता दें 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में ढाई सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से एक अब्दुल कयूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था और छह को दोषी पाया था। छह दोषियों में एक मुस्तफा डोसा की हॉट अटैक से मौत हो चुकी है।

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