पटना: शराब बरामदगी मामले में पटना हाईकोर्ट ने गया की एमएलसी मनोरमा देवी को जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है। मनोरमा देवी की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति ए. अमानुल्लाह ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शराब की बरामदगी कोई अपराध नहीं है क्योंकि शराब रखना अपराध की श्रेणी में नहीं है।
वहीं, आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गयी है। गौरतलब है कि मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आरोपी है।
इसी मामले में पुलिस ने मनोरमा देवी के घर की तलाशी ली थी जहां से शराब बरामद की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिसिया दबिश के बाद मनोरमा ने 17 मई को गया की कोर्ट में सरेंडर किया था जहां से उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी।
इसके बाद पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी जहां कोर्ट ने उन्हें राहत दी। मनोरमा देवी का पति बिंदी यादव भी फिलहाल रॉकी को बचाने के मामले में जेल में बंद है।