गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार, गोवध पर उम्रकैद का हो प्रावधान : राजस्‍थान हाईकोर्ट

Government declare cow as national animal;

Update: 2017-05-31 08:30 GMT
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जयपुर: आज साल 2010 से चल रही हिंगोनिया गौशाला मामले में अहम सुनवायी करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिए हैं। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा ने गाय को एक लीगल एंटिटी घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार को कहा है। वही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए प्रयास करने का निर्देश भी दिया।

इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने गोवध करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी सजा को और अधिक कड़ा बनाने की बात भी कही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गोवध करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के प्रावधान को सरकार को कानून में शामिल करवाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अगर कोई PIL दाखिल करता है तो उसे राजस्थान हाई कोर्ट सकारात्कता के साथ सुनेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड में गंगा को सजीव मानव का दर्जा दिया गया है उसी तरह गाय तो एक जीवित पशु है जिसके दूध से लेकर हर तरह के प्रोडक्ट्स लोगों के जीवनदायी है। हर वेद में गाय को पवित्र माना गया है। ऐेसे में गाय को लीगल स्टेटस दिया जाना चाहिए।

वही अपने फैसले में हर तीन महीने में गोशाला को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के भी आदेश एसीबी और एडीजे को दिए हैं। साथ ही यूडीएच सचिव और निगम आयुक्त को कहा गया है कि वह महीने में कम से एक बार गौशाला का दौरा जरूर करें। इसके अलावा, वन विभाग को गौशाला में हर साल 5 हजार पौधे लगाने का भी आदेश दिया है।

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