अवैध बूचड़खानों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश!

Update: 2017-04-27 14:19 GMT
नई दिल्ली : यूपी में योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसना शुरू किया था। लेकिन इससे जुड़े लोगों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद नगर निगम को शहर में बंद पड़े बूचड़खानों को लीगल करने की सभी प्रक्रियाएं 3 महीने में पूरी कर इन्हे जल्द से जल्द चालू कराने को कहा है।

हाईकोर्ट ने पैसे मिलने के बावजूद लीगल करने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने पर नगर निगम के अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई है।  इलाहाबाद में बंद कराए गए दोनों बूचड़खानों को लीगल कर इन्हें 3 महीने के अंदर खोल दिया जाए। बंद पड़े बूचड़खानों को तीन महीने में लीगल कर उन्हें चलाने का हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल इलाहाबाद के लिए ही है।

अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि इलाहाबाद के अटाला और ईदगाह इलाके में चलने वाले जिन दो बूचड़खानों को नगर निगम ने अवैध बताकर बंद किया है, वह दोनों खुद नगर निगम द्वारा ही संचालित किए जाते थे।

यूपी की पिछली सरकार ने इलाहाबाद नगर निगम को शहर के दोनों बूचड़खानों के मार्डनाइजेशन के लिए पिछले साल ही तीन सौ पैंतीस करोड़ रूपये जारी कर दिए थे, लेकिन नगर निगम ने ये पैसे दूसरे मदों में खर्च कर दिए। 

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