चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजों के खिलाफ जस्टिस कर्णन ने फिर जारी किया वारंट

non-bailable warrant against Chief Justice of India

Update: 2017-05-03 06:23 GMT
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर समेत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस कर्णन ने अपने ऑर्डर में कहा कि ये जज उनके सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने HC के रजिस्ट्रार को वारंट जारी करने का निर्देश दिया।

जस्टिस कर्णन ने आर्टिकल 226 और क्रमिनल प्रोसीजर कोड 482 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए "देश के हित में और जनता को करप्शन और अशांति से बचाने' के लिए ये गैरजमानती वारंट जारी किया।

बता दें कि जस्टिस कर्णन ने नोटबंदी के बाद PMO को लेटर लिखकर कुछ जजों के करप्ट होने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना माना था। ऑर्डर में सातों जजों को 8 मई को पेश होने की बात कही गई है।

SC ने कहा- हम देख रहे हैं जस्टिस कर्णन की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती और उन्हें समझ भी नहीं आता कि हकीकत में वो क्या कर रहे हैं। SC ने जस्टिस कर्णन की मेंटल कंडीशन की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने ऑर्डर दिया था।

31 मार्च को पेशी के दौरान जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा था कि आप मेरा ज्यूडिशियल कामकाज बहाल कर दें, नहीं तो मेरी दिमागी हालत सही नहीं हो पाएगी। जस्टिस कर्णन का आरोप था कि इन जजों ने 'प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस' का वॉयलेशन किया है।

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