लश्कर-ए-तैयबा के 8 आतंकियों को आजीवन कारावास, जयपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

जयपुर में लश्कर-ए-तैयबा के आठ आतंकियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और इन आतंकियों पर 2-2 लाख जुर्माना भी लगाया है।;

Update: 2017-12-06 10:44 GMT

राजस्थान: जयपुर में लश्कर-ए-तैयबा के आठ आतंकियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और इन आतंकियों पर 2-2 लाख जुर्माना भी लगाया है। आतंकियों में तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं जबकि पांच भारतीय नागरिक है। कोर्ट ने इन्हें लश्कर के इशारे पर देश में अस्थिरता फैलाने का दोषी माना है। राजस्थान पुलिस ने 2010 में आठ व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। पकड़े गए आतंकियों के नाम काबिल खां, असगर अली, शकर उल्लाह, मो. इकबाली, शफरुल्ला, हाफिज अब्दुल मजीद, निशाचंद अली, और अरुण जैन हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लश्कर के स्लीपर सेल थे जो भारत में रहकर साजिश रच रहे थे।

पुलिस ने बताया कि सीमापार पाकिस्तानी आतंकियों के बीच बातचीत के सबूत मिले थे। इन सभी के पास से मोबाइल फोन जब्त किए थे। बीते 7 सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। बीते 30 नवंबर को कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया था। बुधवार को एडीजे पवन गर्ग ने आठों आतंकियों को देश में आतंकी साजिश फैलाने और अस्थिरता फैलाने के आरोप में उम्रकैद की सजा दी। इन्हें आईपीसी की धारा 13, 18, 18B और 20 के तहत जा सुनाई गई है। 

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