लखनऊ
आईपीएस अमिताभ ठाकुर मामले में अखिलेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को अमिताभ ठाकुर को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है मामला
बताते चलें कि हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर फौरी तौर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक उन्हें जांच से जुड़े सारे दस्तावेज नहीं सौंपे जाते, तब तक उनके खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
आईपीएस अमिताभ ठाकुर का कहना था कि उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही में सौंपे गे आरोप पत्र में कई दस्तावेजों का जिक्र है, जो उन्हें सौंपे नहीं गए हैं। विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें वे दस्तावेज चाहिए।