प्रो एसएआर गिलानी को देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

Update: 2016-03-19 08:59 GMT


नई दिल्ली

जेएनयू प्रकरण में फंसे प्रो. एसएआर गिलानी को देशद्रोह केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी को देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है।







एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस ए आर गिलानी को आज जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक गर्ग ने गिलानी को जमानत दी। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।



इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अदालत से कहा था कि गिलानी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गिलानी ने नौ फरवरी को संसद हमले के दोषी अजफल गुरु को फांसी दिए जाने की बरसी पर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन पर इस दौरान देश के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप है।
गिलानी ने बुधवार को अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में गिलानी ने कहा है कि वह 16 फरवरी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं और आगे भी उन्हें जेल में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गिलानी ने यह भी कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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