नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने राजीव के हत्यारों को रिहा करने का फैसला लिया था, जिसे केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी, जो केंद्रीय एजेंसी है। इसलिए राज्य सरकार को इन कैदियों की रिहाई करने का अधिकार नहीं है।
केंद्र के इस तर्क से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई और राज्य को आदेश दिया कि वह केंद्र सरकार की सहमति के बिना रिहाई का फैसला नहीं ले सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दोषी को छोड़ने के फ़ैसले के पहले दोषी की तरफसे अर्ज़ी दी जानी चाहिए और साथ ही निचली अदालत के जज से अनुमति लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत दोषी को छोड़ने की प्रक्रिया का पालन करना सभी राज्य सरकारों को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश तमिलनाडु सरकार की उस मंशा के चलते दिए जिसमें उसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ किए जाने और उन्हें रिहा किए जाने की इच्छा जाहिर की थी।