लखनऊ : सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। आज की मीटिंग में 40 से ज्यादा प्रपोजल पर फैसले लिए गए। इसके तहत यूपी में पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। अब कोई भी दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक की पॉलिथीन में सामान नहीं दे सकेगा। अगर ऐसा हुआ, तो कानून के तहत उसे 6 महीने की सजा और 5 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने प्लास्टिक बैग पर बैन हाईकोर्ट के ऑर्डर पर लगाया है। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक हर हालत में प्लास्टिक बैग पर बैन लगाने का ऑर्डर दिया था।
प्रपोजल में कहा गया है कि प्लास्टिक के कैरी बैग, दुकानों पर सामान के लिए दिए जाने वाली पॉलिथीन, प्लास्टिक कवरिंग, प्लास्टिक शीट, मैगजीन, इन्विटेशन कार्ड, ग्रीडिंग कार्ड की पैकिंग के लिए प्लास्टिक कवर या पाउच के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
We are banning polythene across the state, environmentally this was needed-Akhilesh Yadav,UP CM pic.twitter.com/VFLldVZxbl
— ANI (@ANI_news) December 18, 2015
अभी तक सिर्फ अमानक (40 मिमी तक मोटी) पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके लागू होने के बाद गिलास, स्पून, प्लेट पर भी बैन लगाने की बात कही जा रही है। बता दें, अभी तक प्लास्टिक बैग सिर्फ दिल्ली में ही बैन है। इसके अलावा कई राज्यों में ही इसे बैन करने की मांग की जा रही हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है।