लखनऊ
गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबन करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को 11 अक्टूबर 2015 की तिथि से निरस्त कर दिया है।
मुकेश साहनी, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय अनुशासन और अपील नियमावली के नियम 3(8)(ए) के अनुसार अमिताभ का निलंबन 90 दिन के पहले नहीं बढाए जाने के कारण 11 अक्टूबर को समाप्त हो गया है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को 31 मार्च 2016 के पत्र द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं।
यूपी सरकार को केंद्र का झटका IPS अमिताभ ठाकुर का निलंबन रद्द
अमिताभ का नहीं खत्म हुआ सस्पेंशन
प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा का साफ कहना है कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर का निलंबन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इनके निलंबन को लेकर रिव्यू कमेटी की बैठक हुई थी। उसकी भी यही राय थी। इस संबंध में लेटर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।
केंद्र ने दिया आदेश 11 अक्टूबर 2015 को समाप्त हो गया निलंबन
अमिताभ ने निलंबन के 90 दिन बीत जाने के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश साहनी ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अमिताभ का निलंबन 90 दिन के पहले नहीं बढ़ाया गया है। इस वजह से उनका निलंबन 11 अक्टूबर 2015 से ही समाप्त हो गया है।