नीतीश कैबिनेट का फैसला, सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण

Update: 2016-01-20 03:45 GMT




पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए बिहार सरकार की सभी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देने के अपने वादे को पूरा किया। यह लागू हो जाने के बाद महिलायें बिहार सरकार की सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पा सकती हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सभी सरकारी सेवाओं अथवा संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान अधिनियम में पिछडे वर्ग की तीन प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है जिसे अक्षुण्ण रखे जाने के साथ आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटे के अन्य 97 प्रतिशत में भी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी गई। ब्रजेश ने बताया कि वर्तमान में अनूसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत, अत्यंत पिछडा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत, पिछडा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि अब अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित 16 प्रतिशत में से महिलाओं को 35 प्रतिशत यानि 5.6 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक प्रतिशत में से .35 प्रतिशत, अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित 18 प्रतिशत में से 6.3 प्रतिशत, पिछडा वर्ग के लिए आरिक्षत 12 प्रतिशत में से 4.2 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए आरिक्षत 50 प्रतिशत में से 17.5 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।

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