इस इमोजी को हटाने के लिए WhatsApp को मिला कानूनी नोटिस, ये है कारण

दिल्ली के एक वकील ने मंगलवार को मोबाइल मैसेजिंग ऐप 'WhatsApp' को कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही इस नोटिस में 15 दिनों के अंदर वॉट्सऐप से...;

Update: 2017-12-27 09:15 GMT

नई दिल्ली : दिल्ली के एक वकील ने मंगलवार को मोबाइल मैसेजिंग ऐप 'WhatsApp' को कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही इस नोटिस में 15 दिनों के अंदर वॉट्सऐप से 'मिडल फिंगर इमोजी' को हटाने के लिए कहा गया है।

दरअसल दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं गुरमीत सिंह ने वॉट्सऐप को भेजे गए नोटिस में कहा है कि 'मिडल फिंगर दिखाना न सिर्फ अश्लील है, बल्कि बेहद आक्रामक इशारा है। भारतीय दंड संहिता धारा 354 और 509 के अनुसार, महिलाओं को अश्लील, अशिष्ट, आक्रामक इशारे दिखाना एक अपराध है।'

उन्होंने कहा है, 'मिडल फिंगर गैरकानूनी ही नहीं है, बल्कि अश्लील इशारा भी है। वॉट्सऐप में इस तरह की मिडल फिंगर इमोजी का इस्तेमाल करना महिलाओं के प्रति अपराध को भी बढ़ावा देना है। किसी भी व्यक्ति द्वारा एक अश्लील, आक्रामक, अश्लील इशारे का उपयोग करना पूरी तरह से अवैध है।'

बता दें इमोजी एक डिजिटल तस्वीर होती है जिससे आप अपना आइडिया और इमोशन बयां करते हैं। इसके चलते वॉट्सऐप से इस तस्वीर को 15 दिन में हटाने के लिए कहा गया है। यदि ऐप ऐसा नहीं करती है तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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