आरुषि केस: तलवार दंपती को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की अपील पर सुनवाई को SC

आरुषि मर्डर केस में तलवार दंपत्ति को बरी किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई की याचिका की करेगी सुनवाई

Update: 2018-08-10 08:54 GMT

नई दिल्ली : काफी समय से सुर्खियों में चल रहा आरुषि मर्डर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई के लिए तैयार है,जिसमें जांच एजेंसी ने तलवार दंपती को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के मामले में बरी किए जाने के फैसले को चुनती दी गई है। जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि सीबीआई की याचिका की सुनवाई हेमराज की पत्नी की याचिका के साथ की जाएगी। हेमराज की पत्नी ने भी  तलवार दंपती को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 सीबीआई की तरफ से अडिशनल सलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने हेमराज की पत्नी की तरफ से दायर याचिका का हवाला दिया, जिस पर बेंच ने सीबीआई की अपील को भी उसके साथ जोड़ने का फैसला किया। बता दें कि मई 2008 में 14 साल की आरुषि अपने नोएडा स्थित घर में मृत मिली थी। उसका गला कटा हुआ था। शुरुआत में हत्या के शक की सुई नौकर हेमराज (45) के ऊपर गई क्योंकि वह लापता था। 2 दिन बाद हेमराज का शव भी घर की छत पर मिला।

गाजियाबाद स्थित सीबीआई कोर्ट ने 26 नवंबर 2013 को इस मामले में दंत चिकित्सक डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को तलवार दंपती ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। पिछले साल 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। 

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