मुस्लिम की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर मस्जिद से उतारे लाउडस्पीकर

Update: 2017-12-15 09:11 GMT
बिजनौर: हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करने के बाद बिजनोर के गांव शाहलीपुर उर्फ मदनपुर में मन्दिर ओर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर साउंड प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत उतारने के आदेश के बाद आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर गांव दोनों धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतार दिए है इस दौरान गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे लेकिन बिना किसी विरोध के दोनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतर गए है इसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है।

 



 बिजनौर के गांव शाहलीपुर उर्फ मदनपुर में मस्जिद ओर मन्दिर दोनों पर बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर लगे थे। जो नमाज ओर आरती के समय बजते थे। इसी से परेशान होकर गांव के शौकतअली ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट पहले प्रशाशन से जानकारी मांगी थी कि क्या इन दोनों के पास लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है या नही प्रशासन द्वारा किसी पर भी अनुमति न होने की रिपोर्ट मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने दोपहर दो बजे तक प्रशासन को ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत दोनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने के आदेश दिए।




 आदेश मिलते ही SP सिटी दिनेश सिंह ओर SDM नजीबाबाद व CO नजीबाबाद बड़ी संख्या पुलिस बल लेकर गांव में पहुचे और दोनों पक्षो को अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए मन्दिर ओर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए किररपुर थाने पर फायर बिग्रेड सहित रिजर्व फोर्स भी तैनात रही । फिलहाल बिना किसी विरोध के लाउडस्पीकर उतरने पर प्रशासन ने राहत की सास ली है।




 दिनेश सिंह SP सिटी बिजनोर का कहना है कि गांव में किसी प्रकार का तनाव नही है हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत आज दोपहर दो बजे तक लाउडस्पीकर उतरवाने आदेश दिए थे उसी के आदेश पर ये उतरवा दिए गए।

फैसल ख़ान की बिजनौर से रिपोर्ट 

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