इटावा में बलात्कार के आरोपी सिपाही को भेजा जेल, पुलिस कप्तान ने दिखाई सख्ती

Update: 2017-11-02 12:52 GMT

इटावा में बलात्कार के आरोपी सिपाही पर गिरी पुलिस अधीक्षक बैभव कृष्ण ने कार्यवाही करते हुए मुकद्दमा दर्ज कराकर सिपाही को जेल भेजा.  पुलिस कप्तान ने निलंबित करते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू की. तेजतर्रार कप्तान बैभव कृष्ण ने पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए आरोपी पर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया. 


2 नवंबर को सुबह करीब 8:15 बजे सूचना मिली कि चौकी धरबार थाना जसवंतनगर क्षेत्र में पड़ने वाले भागीरथ यादव के भट्टे पर काम कर रहे एक मजदूर परिवार की लड़की के साथ एक आरक्षी द्वारा रात्रि में बलात्कार किया गया है.  इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जसवंतनगर एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच की. 

जांच में उपरोक्त अधिकारीयों ने पाया कि पीड़िता घटना स्थल के पास ही अपने घर पर मौजूद थी. उसके द्वारा इस घटना को तस्दीक किया गया कि उसके साथ एक आरक्षी द्वारा विगत रात्रि में  बलात्कार किया गया है. उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसके घर से थोड़ी दूर हाईवे पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी. उसमें से उतरकर वह पुलिसकर्मी आया था.  प्रभारी निरीक्षक जसवंतनगर को पीड़िता ने जो हुलिया उस पुलिसकर्मी का बताया. उसके आधार पर जांच की गई तो उक्त पुलिसकर्मी आरक्षी जितेंद्र सिंह पीएनओ 152241391 जो कि चौकी धरवार थाना जसवंतनगर पर तैनात पाया गया.

पीड़िता द्वारा आरक्षी को पहचाना गया है एवं उक्त आरक्षी द्वारा उसके द्वारा किए गए कुकृत्य को कबूल किया गया है. पीड़िता के बयान एवं अभियुक्त आरक्षी से पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि आरोपी अभियुक्त आरक्षी ड्यूटी के बहाने पीड़िता के घर के पास कई बार पूर्व में भी गया है.
     
पीड़िता का परिवार मूल रूप से गांव मल्हार थाना मस्तूरी जनपद बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला है. यह परिवार 1 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ से उक्त भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आया था. अभियुक्त आरक्षी 2015 बैच का भर्ती शुदा आरक्षी है. एसएसपी ने इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया एवं पुलिस विभाग से इस आरक्षी की बर्खास्तगी की कार्यवाही के लिए लिखा पढ़ी शुरु कर दी गई है. 
     
संपूर्ण घटनाक्रम में वादी तिहारूराम पुत्र मंगलूराम निवासी मल्हार थाना मस्तूरी जनपद बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना जसवंतनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 756/17 धारा 376(2) भादवि 5/6पास्को एक्ट पंजीकृत कराया गया एवं अभियुक्त आरझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
     
घटना की सूचना पर पीड़िता का तत्काल जिला अस्पताल इटावा में मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है पीड़िता एवं उसके परिवार को विधिक परामर्श हेतु जिला विधिक प्राधिकरण में पत्राचार किया गया है एवं पीड़िता की मनोदशा के दृष्टिगत मेडिकल काउंसलिंग भी सक्षम डॉक्टरों से कराई गई है.  
 
 घटनास्थल का निरीक्षण एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए कानपुर नगर से एफएसएल यूनिट बुलाई गई थी. जिसके द्वारा मौके पर फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. पुलिस कप्तान ने पीड़ित के परिजनों को पुरे न्याय का भरोसा दिलाया है. 

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