नोएडा निठारी कांडः अदालत ने सुरेंद्र कोली एवं पंढेर को सजा-ए-मौत का सुनाया फरमान, देखिए VIDEO

Noida Nithari killings: CBI court sentences Moninder Singh Pandher, Surendra Koli to death for maid's rape and murder;

Update: 2017-12-08 11:45 GMT
नोएडा के बहुचर्चित निठारी केस में गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली एवम पंधेर को नौवे मामले में सजाए मौत का फरमान सुनाया है वहीं गुरुवार को केस की सुनवॉइ करते हुए गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। । और शुक्रकर को  सजा पर बहस पूरी होने के बाद  कोर्ट ने  1:00 बजे मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली की सजा पर ऐलान करते हुए दोनों को फांसी की सजा का फरमान सुनाया है।

आपको बता दें इस पूरे मामले में पूरे देश की निगाहें टिकी थी ।क्योंकि यह मामला 2006 में काफी चर्चित हुआ था और तभी से इस मामले को लेकर गया था ग़ाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई चल रही है। इस केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376, 364 के तहत मामला चलाया गया। इस मामले में सीबीआई ने 38 गवाह पेश किए. जबकि बचाव पक्ष ने 1 गवाह पेश किया।

 लिहाजा जिस तरह के गंभीर आरोप मोनिंदर सिंह पंढेर और कोली पर लगे और इन मामलों में चार्जशीट भी पेश हो  चुकी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले ही मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के चेहरे पर संकट के बादल छाए हुए थे क्योंकि उन्हें भी यह अंदाजा था। कि जिस तरह से अभी तक के केसों में सुनवाई होने के बाद न्यायालय द्वारा फैसले सुनाए गए है। इस केस में भी फैसला उनके खिलाफ बहुत सख्त आ सकता है।हालांकि फैंसले के बाद कोली ने कहा कि उसको इस मामले में फंसाया गया है।और उसकी कोई दलील नही सुनी गई। वो फैंसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा।

इस पर हमारे संवाददाता ने सीबीआई के वकील जेपी शर्मा से बात की। उस बातचीत के दौरान जे पी शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर के लिए पैनल्टी की मांग की थी । जिसे गम्भीरता से  लेते हुए न्यायालय ने आखिरकार 1 बजे सुरेन्द्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा का फरमान सुनाया है। 

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