योगी सरकार के बड़े फैसले से शराब पीने वालों की उडी नींद!
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक्साइज एक्ट 1910 में संशोधन किया था;
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक्साइज एक्ट 1910 में संशोधन किया था, ताकि पड़ोसी राज्यों से शराब के आयात की जांच की जा सके. इसी कड़ी में अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से शराब लेकर नोएडा और गाजियाबाद में लाते हुए पकड़ा गया तो उसपर 5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल हो सकती है. यह नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है. योगी सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री को लेकर मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए कई संशोधन पेश किए थे.
आपको बता दें कि, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों द्वारा दिल्ली से सस्ती दरों पर शराब खरीदना आम बात है. नए कानून के मुताबिक, दूसरे राज्य से यूपी में शराब सप्लाई करने पर इसे गैर-जमानती अपराध माना जाएगा और शराब ले जा रहे व्यक्ति को 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ-साथ अधिकतम 5 साल की जेल की सजा हो सकती है. हालांकि, यह नियम खुली बोतलों पर लागू नहीं होगा.
संशोधित कानून के तहत एक बार में अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में शराब की एक ही बोतल लाने की अनुमति है. अगर कोई एक से अधिक शराब की बोतल ले जाते पकड़ा जाता है तो माना जाएगा कि वो फायदा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है. ऐसे में उस व्यक्ति पर शराब की तस्करी वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.