समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में कोर्ट सख्त हुई है. लखनऊ जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 दिनों के अंदर मुलायम सिंह यादव की आवाज का नमूना लिया जाए. कोर्ट ने कहा कि अगर मुलायम सिंह अपनी आवाज का नमूना देने में सहयोग नहीं करते तो यह उपधारणा की जाएगी कि प्रश्नगत आवाज मुलायम सिंह की है. कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव से भी कहा कि वह कार्रवाही में सहयोग करें.
बता दें कि मुलायम सिंह यादव पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने का आरोप लगा था. यह धमकी 10 जुलाई 2015 को मोबाइल पर दी गई थी. इस मामले में मुलायम सिंह की आवाज का नमूना नहीं लिया जा सका था. बाजारखाला सीओ अनिल कुमार यादव कोर्ट में उपस्थित हुए. उन्होंने सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में उपस्थित होकर मुलायम सिंह के आवा का नमूना लेने के मामले में शीघ्र अनुपालन करने के संबंध में आख्या प्रस्तुत की.
आख्या पर कोर्ट ने विवेचक को 20 दिन में आवाज का नमूना लेने का आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने मुलायम सिंह को इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने के लिए भी निर्देशित किया. इस मामले में कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को मुलायम की आवाज़ का नमूना ले कर उसका मिलान करने के आदेश दिए थे. इस आदेश का अब तक अनुपालन नहीं हो सका है.
गौरतलब है कि एसएसपी लखनऊ दीपक कुमार ने 14 फरवरी 2018 को सीओ बाजारखाला के नेतृत्व में एक विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया था किन्तु इसके द्वारा अब तक आवाज़ का नमूना नहीं लिया जा सका है.