15 साल बाद LU में फिर से होगा छात्रसंघ चुनाव, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Update: 2019-12-14 09:03 GMT

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने 2012 में दाखिल उस रिट याचिका को वापस लेने के चलते खारिज कर दिया है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2012 को होने वाले छात्रसंघ चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी. याचिका वापस लेने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. वहीं छात्रसंघ के चुनाव की बहाली की खबर सुनते ही छात्रों ने विवि परिसर में जश्न मनाना शुरू कर दिया. इस दौरान विभिन्न छात्र संगठनों ने भी आपस में मिठाइयां बांटी.

यह आदेश जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी व जस्टिस विकास कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने पारित किया. बता दें कि 2012 में छात्र हेमंत सिंह ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए. छात्र का कहना था कि विश्वविद्यालय ने आयु सीमा का निर्धारण अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने के समय से न करके नामांकन की तिथि से किया है, जिससे वह उम्र अधिक होने के कारण चुनाव लडऩे के अयोग्य हो जा रहा है.

छात्र ने आयु सीमा का निर्धारण अकादमिक सत्र से करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि लिंगदोह कमेटी के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय को अभी तक श्रेणीबद्ध नहीं किया है. इनके मद्देनजर कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए 15 अक्टूबर 2012 को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी थी. वह रोक चलती रही. अब याचिका वापस लेने के चलते रोक स्वत: समाप्त हो गयी है.


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