उन्नाव रेप केस: बीजेपी विधायक पर लगे आरोप सही, पीड़‍िता ने कहा- फांसी हो

उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई ने पीड़िता द्वारा लगाए गए उन आरोपों की पुष्टि कर दी है, इसके अलावा मामले में पुलिस द्वारा शुरुआत में लापरवाही बरते जाने के भी सबूत मिले हैं।

Update: 2018-05-11 06:40 GMT
लखनऊ : उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई ने पीड़िता द्वारा लगाए गए उन आरोपों की पुष्टि कर दी है, सीबीआई का कहना है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे सेंगर की इस मामले में संलिप्तता साबित होती है। इसके अलावा मामले में पुलिस द्वारा शुरुआत में लापरवाही बरते जाने के भी सबूत मिले हैं। जिसके बाद पीड़‍िता ने अपने पिता की हत्या और उसका रेप करने के आरोप में कुलदीप सेंगर को फांसी की मांग की है।
सीबीआई ने भी पीड़िता द्वारा लगाए गए उन आरोपों की पुष्टि कर दी है जिसमें उसने कहा था कि पिछले साल 4 जून को बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका रेप किया था, जबकि उस दौरान उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह कमरे के बाहर पहरा दे रही थी।
सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज किया जिसमें वह अपने आरोपों पर बनी रही। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने लड़की की मेडिकल जांच में भी देरी की और लड़की के वजाइनल स्वैब और कपड़ों को फरेंसिक लैब नहीं भेजा। उन्होंने कहा, 'यह सबकुछ जानबूझकर और आरोपियों की मिलीभगत से किया गया।'
सेंगर, शशि सिंह और अन्य आरोपियों को सीबीआई ने इस साल 13-14 अप्रैल को ही गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है और साथ ही यह विधायक के साथ पुलिस की सांठगांठ का भी पता लगा रही है।

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