बिहार

सुपौल में गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपीयों को फांसी की सजा

Sakshi
11 May 2022 2:08 PM GMT
सौतेला पिता करता था बच्ची से दुष्कर्म, आजीवन कारावास की सजा, एमडीडी ऑफ इंडिया (करनाल) के प्रयासों से मिला न्याय
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File Photo

बिहार के सुपौल में गैंगरेप और हत्या के जघन्य मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

बिहार के सुपौल में गैंगरेप और हत्या के जघन्य मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुपौल जिला न्यायालय के एडीजी 6 सह विशेष न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने इस कांड के चार आरोपियों को फांसी की सजा दी है।

जिन्हें फांसी की सजा दी गई है उनमें अनमोल यादव, मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद जमाल और मोहम्मद अयूब शामिल हैं । इस कांड के दो अभियुक्त सनमोल यादव और मोहम्मद नैयर अभी भी फरार हैं।

अदालत ने अनमोल यादव को हत्या का दोषी करार दिया है जबकि मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद जमाल और मोहम्मद अयूब को सामूहिक दुष्कर्म और साक्ष्य को मिटाने के साथ आईपीसी और पोक्सो एक्ट के अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 376 डी में अंतिम सांस तक कारावास की सजा भी दी गई है।

एपीपी नीलम कुमारी कुमारी ने बताया कि घटना 8 अक्टूबर 2019 को हुई थी। नाबालिग पीड़िता अपनी एक बड़ी बहन और एक चाची के साथ मेला देख कर घर लौट रही थी। रास्ते में प्रताप गंज थाना क्षेत्र के चिनौली नदी के पास 6 अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और सामुहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर दोषी अनमोल यादव ने एक पीड़िता की गोली मारकर हत्या कर दी।

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