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अलकतरा घोटाला : पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा, 20 लाख का जुर्माना
रांची : अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के साथ सभी दोषियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पांच साल की सजा व 20-20 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषियों में कॉन्ट्रेक्टर डीएन सिंह को सात लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। 22 साल पुराने 1.57 करोड़ रुपए के अलकतरा घोटाले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोहम्मद इलियास हुसैन संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री थे।
सजा पाने वालों में ये हैं शामिल
बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, उनके सचिव सहाबुद्दीन बेक, खरीद एवं परिवहन विभाग के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजतबा अहमद, कार्यपालक अभियंता रामानंद राम, सेक्शन पदाधिकारी शोभा सिन्हा और ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता डीएन सिंह। इलियास हुसैन 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में डेहरी से राजद के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 28 सितंबर 2018 को अलकतरा घोटाले के एक अन्य मामले में चार साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी।
हाईकोर्ट ने 1997 में मामले में सीबीआई जांच का दिया था आदेश
1994 से 1996 के बीच ये घोटाला हुआ था। 1997 में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर फैसले की तारीख 22 फरवरी तय की। सुनवाई के दौरान 8 आरोपित का निधन हो चुका है। वर्ष 1994 से 1996 के बीच 3266 मैट्रिक टन अलकतरा घोटाले को लेकर सीबीआई ने 20 मार्च 1997 को अलग-अलग पांच प्राथमिकी दर्ज की थी।
पटना हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 1997 को अलकतरा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने हुसैन व उनके निजी सचिव सहाबुद्दीन बेग समेत 18 को नामजद किया था। जांच में सीबीआई ने तीन को वादा माफ गवाह बना लिया था। वर्तमान में कांड संख्या आरसी 2/97 में सात आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। सितंबर 2018 में हुसैन को एक मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें वे सजा काट रहे हैं।