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बिहार: ऑटो ड्राइवर पर लगा जुर्माना, सीट बेल्ट न लगाने पर कटा चालान

Special Coverage News
15 Sept 2019 6:12 PM IST
बिहार: ऑटो ड्राइवर पर लगा जुर्माना, सीट बेल्ट न लगाने पर कटा चालान
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एक ड्राइवर पर सीट बेल्ट लगाए बिना ऑटो चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है

बिहार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक ड्राइवर पर सीट बेल्ट लगाए बिना ऑटो चलाने के जुर्म में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि ऑटो में कोई सीट बेल्ट नहीं होती. एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

घटना मुजफ्फरपुर की है, जहां पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को सराय इलाके में एक ऑटो ड्राइवर पर एक हजार का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी. सराय के थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, 'सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑटो चालक से न्यूनतम चालान भरने के लिए कहा गया क्योंकि वह काफी गरीब व्यक्ति था. इसलिए उसे एक हजार रुपये चुकाने के लिए कहा गया.'

थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, 'ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए कम से कम चालान भरने को कहा गया था. यह एक गलती थी लेकिन यह सिर्फ ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए किया गया था.' बता दें, नया मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद पूरे देश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है.

अभी हाल में एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर ओडिशा से आई थी जहां संबलपुर में ट्रैफिक नियमों का सात बार उल्लंघन करने पर नगालैंड में रजिस्टर एक ट्रक पर 6.53 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से पहले 10 अगस्त को यह जुर्माना लगाया गया. जबकि संशोधित कानून 1 सितंबर से लागू हुआ. यह मामला शनिवार को ही सामने आया.

6.53 लाख रुपये में से ट्रक मालिक पर ओडिशा मोटर वाहन कराधान (ओएमवीटी) अधिनियम के तहत 21 जुलाई 2014 से 30 सितंबर, 2019 तक (पांच साल तक) रोड टैक्स का का भुगतान नहीं करने पर 6,40,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. देश के अलग अलग हिस्सों से जुर्माने की कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं. ऐसी भी खबर है कि जुर्माने की राशि गाड़ी के दाम को भी पार कर गई. दिल्ली में कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ जिसमें जुर्माने की राशि देख कर एक बाइक सवार ने अपनी गाड़ी में आग लगा दी.

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