बिहार

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए गाइडलाइंस की जारी, दस्ताने, दो गज दूरी, सैनिटाइजर...यूं होगी वोटिंग

Arun Mishra
21 Aug 2020 2:06 PM GMT
चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए गाइडलाइंस की जारी, दस्ताने, दो गज दूरी, सैनिटाइजर...यूं होगी वोटिंग
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चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे।

नई दिल्ली : कोविड महामारी के बीच चुनाव किस तरह होंगे और नामांकन से लेकर वोटिंग के दिन तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन किस तरह होगा, इसके लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे।

चुनाव आयोग का आदेश

आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, आयोग ने 65 साल के तक बुजुर्ग को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का आदेश विपक्षी दलों के विरोध के कारण वापस ले लिया है।

अधिकतम एक या दो चरणों में चुनाव

सूत्रों के अनुसार राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) अधिकतम एक या दो चरणों में हो सकते है। आम तौर पर वहां पांच चरणों में चुनाव होते थे। राज्य में नए विधानसभा का गठन 28 नवंबर से पहले हर हाल में होना है। अगर इस सीमा के अंदर चुनाव नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचनुाव होने हैं।

दलों को कड़े नियमों का पालन करना होगा

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल रैली,रोड शो या घर-घर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे लेकिन इन सभी में कोरोना को देखते हुए कड़े नियमों का पालन करना होगा। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है और देश में सबसे अधिक नए मरीज मिलने वाले राज्यों में शुमार है।

चुनाव आयोग के अनुसार इस तरह होंगे चुनाव

1- ऑनलाइन नॉमिनेशन होगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते है। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा। लेकिन इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे। अधिकतम दो गाड़ी ले जा सकते हैं साथ।

2- जन-संपर्क अभियान में घर-घर अधिकतम पांच लोगों को अनुमति होगी।

3 -होम मिनिस्ट्री कोविडी सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति देगी।

4- साथ ही पब्लिक रैली करने के लिए सोशल डिस्टेसिंग के साथ होगी। कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पूर्व तय होगी। इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे।

5- वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे वोटर को। हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होग। इसे चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा।

6- अगर किसी वोटर का तापामान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा।

7- चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दिया जाएगा।

8- वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम सात टेबल लग सकेंगे।

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