गया

पूर्व विधायक कुंती देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

Shiv Kumar Mishra
25 Jan 2021 1:33 PM GMT
पूर्व विधायक कुंती देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
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गयाः व्यवहार न्यायालय एडीजे.3 के न्यायधीश संगम सिंह ने आज भीड़ भरी अदालत में राजद के पूर्व विधायक कुंती देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ना देने की स्थिति में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी।

इस संबंध में सरकारी वकील मसूद मंजर ने कहा कि वर्ष 2013 के फरवरी माह में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई विजय यादव के द्वारा नीमचक बथानी थाना में कुंती देवी, उनके पुत्र रंजीत यादव जो कि वर्तमान समय में अतरी विधानसभा से राजद के विधायक हैं एवं रंजीत के एक भाई सहित अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। तब से कुंती देवी इस मामले में ट्रायल का सामना कर रही थी।

उन्होंने बताया कि पहले कुंती देवी को 23 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण वे व्यवहार न्यायालय में पेश नहीं हो सकी थी। जिसके बाद सजा सुनाने की तिथि 25 जनवरी मुकर्रर की गई थी। आज वे न्यायालय में व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुई। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 12 गवाहों की गवाही कराई गई। इस दौरान 2 गवाह होस्टाइल हो गए। जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया था।

गौरतलब है कि कुंती देवी के पति राजेंद्र यादव अतरी विधानसभा से ही राजद विधायक रह चुके हैं, जो केंद्रीय कारागार गया में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस तरह से पति के बाद आज पत्नी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

रिपोर्ट- प्रदीप कुमार सिंह

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