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बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानिए- क्या है नियम

बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार ने जारी की अधिसूचना, जानिए- क्या है नियम
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पटना : बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी अभी नहीं खुलेंगे। कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी छूट दी गई है। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

इस बीच रविवार को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,187 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1.04 लाख तक पहुंच गया। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, राज्य में रविवार को कोविड-19 के 22 मरीजों की मौत के साथ ही इस घातक वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 537 हो गई।

बुलेटिन के मुताबिक, मौत के 22 मामलों में से पटना में पांच, गया में चार, पूर्वी चंपारण एवं रोहतास में दो-दो जबकि भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, मुंगेर, नवादा, पश्चिमी चंपारण और सिवान जिलों में एक-एक मरीज की मौत हो गई। बिहार में अब तक 16.79 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है।

Arun Mishra

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Sub-Editor of Special Coverage News
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