
Muzaffarpur shelter home case: जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्यवाही

मुजफ्फरपुर आश्रय घर का मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने एक बड़ी कार्यवाही की है. जिसके तहत मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों को संपत्ति को सम्बंधित एनजीओ के नाम संलग्न करने का आदेश जारी किया है.
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह सभी सम्पत्ति उसी एनजीओ के नाम जोड़ दी जाय जो इस एनजीओ इस आश्रय घर को चलाता है. इस सम्पत्ति की सभी आय अब इस एनजीओ को दी जाय. और असली मालिकाना हक भी इसी एनजीओ का होगा. इसके साथ ही इस आदेश के बाद अब आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों की सभी संपत्ति इस एनजीओ के नाम जोड़ दी जायेगी.
Muzaffarpur shelter home case: District Magistrate releases order to attach property of accused Brajesh Thakur's wife and six other members of Seva Sankalp Samiti, the NGO that ran the shelter home
— ANI (@ANI) November 30, 2018
बता दें कि इस केस पर सुप्रीमकोर्ट ने जिला प्रसाशन को कड़ी फटकार लगाई थी यह कार्यवाही उसी का नतीजा है. अब प्रसाशन इस केस में कोई हीला हवाली नहीं करेगा पता नहीं कोर्ट किसकी कमी कहाँ खोज लेगा.




