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धोखाधड़ी के मामले में अभिनेता राजपाल यादव दोषी करार, 23 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

नई दिल्ली : बॉलीवुड फिल्म 'हंगामा', 'चुपके-चुपके' और 'मालामाल वीकली' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके कॉमेडियन अभिनेता राजपाल यादव को धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने लोन न चुका पाने के मामले में राजपाल यादव के साथ ही उनकी पत्नी और कंपनी को भी दोषी माना है। दिल्ली की कडकडूमा कोर्ट ने यह फैसला 2010 के एक मामले में दिया है, जिसमें उनपर 5 करोड़ रुपये का लोन न चुकाने का आरोप था।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया है। कोर्ट 23 अप्रैल को राजपाल यादव और उनकी पत्नी की सजा पर फैसला सुनाएगी।
जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। इससे पहले कोर्ट ने शिकायत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
दरअसल, शिकायतकर्ता का कहना था कि यादव ने अप्रैल 2010 में 'अता पता लापता' नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ और उन्होंने आरोपियों का 5 करोड़ का लोन दे दिया।
लेकिन यह फिल्म रिलीज भी हो गई और ठंडी साबित हुई। लेकिन अभी तक राजपाल यादव ने यह पैसा व्यापारी को वापिस नहीं किया। इसी मामले के चलते इस व्यापारी ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
आपको बता दें अग्रीमेंट के मुताबिक यादव को शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे। पहली बार में वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद अग्रीमेंट तीन बार रिन्यू हुआ और 9 अगस्त 2012 में हुए अंतिम अग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11,10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी। लेकिन वह भी लौटाने में वह नाकाम रहे।