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फिल्म 'अय्यारी' पर रोक के लिए दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
नई दिल्ली : निर्देशक नीरज पांडे की आज ही रिलीज हुई फिल्म 'अय्यारी' पर रोक लगाने के लिए दर्ज याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। यह याचिका आदर्श कोपरेटिव सोसायटी द्वारा दायर की गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'अय्यारी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल नहीं देंगे। आर्टिस्टिक स्वतंत्रता का विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल में कोर्ट केस की मेरिट और सबूतों के आधार पर फैसला करता है, लेखक की कल्पना पर नहीं। एक बार CBFC ने सर्टिफिकेट दे दिया और इससे पहले सेना से भी सुझाव लिए तो किसी खास हालात के संदर्भ पर बनी फिल्म से ट्रायल प्रभावित नहीं होगा।
दरअसल आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना था कि इस फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है। इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को गलत तरीके से दिखाया गया है जिससे छवि को नुकसान हो सकता है।
आपको बता दें इस फिल्म की कहानी काफी हद तक आदर्श हाउसिंग घोटाले पर आधारित है। आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने याचिका दाखिल कर फ़िल्म से उन दृश्यों को हटाए जाने तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसपर आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका रिजेक्ट कर दी है।