
क्या आपको मालुम है ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक देगा 100 रुपए रोज, जानिए...

नई दिल्ली : क्या आप जानते है ATM ट्रांजैक्शन करते वक़्त अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक आपको 100 रुपए रोज देगा। जी हां, भले ही किसी तकनिकी समस्याओं के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो और आपके खाते से पैसे भी कट गया। तो आप बैंक से मुआवजा लेने के हकदार है।
दरअसल कई बार ऐसा देखा जाता है कि कस्टमर किसी ATM से पैसे निकालने का प्रयास करता है, और उसके खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन पैसे नहीं निकलते हैं। ऐसे में कस्टमर के पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं होता। इस मामले में आरबीआई ने एक नियम बनाया हुआ है जिसके मुताबिक आपको बैंक से मुआवजा लेने का हकदार बनाता है।
नियम के मुताबिक, जितने दिन में पैसे आएंगे उतने दिन के हिसाब से बैंक आपको रोजाना मुआवजे के तौर पर 100 रुपए अतिरिक्त देगा। चाहे आपका ट्रांजैक्शन अपने बैंक के ATM पर फेल हुआ हो या दूसरे बैंक के ATM पर, आप अपने बैंक से शिकायत कर अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। साथ ही, उस पर मुआवजा भी ले सकते हैं।
इसके लिए आरबीआई ने एक समय सीमा भी तय कर रखी है। मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, इस मामले में सात कार्यदिवसों (वर्किंग डेज) के भीतर बैंक को उस कस्टमर के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे। मई 2011 के इस निर्देश के पहले यह अवधि 12 दिन थी।
बता दें इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर बैंक के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी। अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रहे बैंक से पैसा या जुर्माना वसूलने का हक तभी आपको मिलेगा जब ट्रांजैक्शन के 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज की जाए।




