
आयकर विभाग ने TDS काटने वालों को दी चेतावनी, लगेगा दैनिक जुर्माना

नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है। इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस (TDS) काटने वाले नियोक्ताओं को चेतावनी दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में आज समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया है।
इसमें नियोक्ताओं को कहा गया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें। तय तारीख तक टीडीएस की जानकारी देने में नाकाम रहने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, कटौतीकर्ता (नियोक्ता) कर्मचारी के वेतन से टीडीएस की कटौती करता है और उसे हर तिमाही या तीन महीने का विवरण आयकर विभाग के साथ साझा करना होता है।
ऐसे में अगर आप टैक्स पेयर हैं तो 15 जून तक अपने नियोक्ता से फार्म 16 या 16ए मांग लें। अगर नियोक्ता टीडीएस सर्टीफिकेट जारी करने में देर करता है तो उस पर हर दिन के 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगेगा। कर भुगतान की चूक से बचने के लिए चालान का सही सिन (CIN) लिखें।
आगे कहा गया है कि जिन कटौतीकर्ताओं यानी नियोक्ता ने कर की कटौती की है और निर्धारित तिथि तक उसे जमा नहीं किया वे "तुरंत" इसे जमा करें और इसके लिए उन्हें खुद को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 'www.tdscpc.gov.in' पर पंजीकृत करना होगा।
टीडीएस की जानकरी में पैन और टीएएन संख्या नहीं होने पर जुर्माना लग सकता है। विभाग ने नियोक्ताओं को टीएएन संख्या सही भरने और टीडीएस का भुगतान करने वालों का पैन संख्या सही भरने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से "टैक्स क्रेडिट" प्राप्त कर सकें।




