
इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आधार को लिंक कराना जरूरी, IRDAI ने जारी किए आदेश

नई दिल्ली: बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की भागदौड़ के बीच अब एक और चीज आपको आधार से लिंक करनी होगी. आपकी बीमा पॉलिसी. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इसे अनिवार्य कर दिया है.
IRDA ने गुरुवार को बीमा कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए अनुपालन करने को कहा है. IRDA ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव: दूसरा संशोधन) नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है.
इरडा ने एलआईसी समेत सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को भेजी सूचना में कहा है कि उन्हें इस निर्देश का पालन बिना किसी विलंब के करना होगा. इस नियम के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है.
इरडा के तरफ से जारी किए गए इस आदेश का असर यह होगा कि कंपनियां पेमेंट करने से पहले पॉलिसीहोल्डर्स को आधार और PAN नंबर जमा करने को कहेंगी और ऐसा नहीं करने पर भुगतान रोका जा सकता है.
इरडा के नोटिफिकेशन में मौजूदा पॉलिसी को भी आधार और पैन से लिंक करने का निर्देश दिया गया था. आईआरडीएआई (लाइफ) के सदस्य नीलेश साठे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी कंपनियों को सूचित कर दिया गया है कि उन्हें इस कानून का पालन करना होगा.
बीमा कंपनियों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि निर्देशों में वैधानिक ताकत निहित है, इसलिए लाइफ और अन्य बीमा प्रदाताओं को इस जल्द लागू करना होगा. लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कैश देकर क्लेम सेटल करने से पहले ही मना कर दिया गया है.
कई बीमा कंपनियां सभी तरह की पॉलिसी के लिए पैन नंबर मांगती हैं जबकि इसकी अनिवार्यता 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश प्रीमियम में ही होती है.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए एसएमएस भेजकर ग्राहकों में खलबली मचाने के लिए मना किया है. इसके बावजूद इरडा की तरफ से अब यह आदेश दिया गया है. इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आधार लिंक करने की प्रक्रिया भी बैंक खाते की ही तरह होगी.




