
बड़ी खबर: इन लोगों को बैंक खाते और पैन को 'Aadhaar' से जोड़ना अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंक खातों और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर इन लोगों को बड़ी राहत दी है। अब इन लोगों के लिए बैंक खाते और पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि अप्रवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के लिए बैंक खाते, पैन कार्ड और अन्य दूसरी सेवाओं को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
इसके साथ ही प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे लोगों की स्थिति की पुष्टि के लिए एक तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए। यूआईडीएआई की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2017 और आय कर अधिनियम के तहत उन्हीं लोगों को बैंक खातों और पैन को क्रमशः आधार से जोड़ना निर्धारित है, जो आधार नामांकन के लिए पात्र है।
यूआईडीएआई ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ध्यान रखना चाहिए कि दस्तावेज के रूप में आधार केवल उन लोगों से मांगा जा सकता है जो आधार अधिनियम के तहत पात्र हैं। ज्यादातर प्रवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ ओसीआई आधार नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं।
यूआईडीएआई ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा, लाभ और सेवाओं के लिए आधार को जोड़ने या जमा करने संबंधी कानून आधार अधिनियम 2016 के अनुसार निवासियों के लिए लागू होते हैं। आधार अधिनियम के तहत अधिकांश NRI/PIO/OCI आधार नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते।
आपको बता दें इससे पहले बीते 21 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया था कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही बैंक ने कहा कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला है। शीर्ष बैंक ने स्पष्ट किया कि लागू मामलों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकॉर्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है।




