
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब अपना कंफर्म टिकट किसी और को भी कर सकते है ट्रांसफर

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब रेल यात्री अपना कंफर्म टिकट किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते है लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
दरअसल रेल-यात्रियों के सामने ऐसे कई बार मौके आते हैं कि जब कन्फर्म टिकट होता है लेकिन प्लान बदलने की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाते है और उस टिकट को उन्हें कैंसिल करवाना पड़ता है। अगर उनकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी होती है तो ऐसे हालात में वो चाहकर भी अपना टिकट अपने रिश्तेदार को नहीं दे पाते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय रेल ने अब यात्रियों को बड़ी सहूलियत दी है। अगर अब आप किन्हीं कारणों से अपनी यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव करते हैं तो आप अपना टिकट परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसके लिए भारतीय रेल ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक आप अपना टिकट बिना किसी परेशानी के किसी और व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे। अब ट्रेन का टिकट किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए ट्रेन के रवाना होने के कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा।
लेकिन विवाह कार्यक्रम में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये समय सीमा 48 घंटो की है जिसमें विवाह समारोह के आयोजन कर्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा। साथ ही टिकट का ट्रांसफर जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर किया जाना है उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि की फोटो कॉपी के साथ टिकट को दिखाकर टिकट ट्रासंफर करवाया जा सकता है।
यात्री ये ध्यान दें की रेलवे की तरफ से शर्त रखी गई है कि ये टिकट सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारो को ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी। साथ ही यह सुविधा आप बार-बार नहीं ले पाएंगे। आप सिर्फ एक बार रेलवे की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
रेल यात्री को ये भी याद रहे कि मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे।
जिसके लिए सरकारी कर्मचारी अपने किसी साथी या अधिकारी का नाम ट्रेन चलने के तय स्थान से 24 घंटे पहले ट्रांसफर करवा सकेंगे। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे से पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।




