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एटीएम से पैसा न निकलने पर स्टेट बेंक ऑफ़ इंडिया पर किया कोर्ट ने जुर्माना, जरुर पढ़ें और बताएं
शिव कुमार मिश्र
13 Jun 2018 10:53 PM IST

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अनिल द्विवेदी
यदि एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं तो अब इसे भी सेवा में कमी माना जाएगा। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ढाई हजार का जुर्माना लगाया।
शहर के अधिवक्ता राजीव अग्रवाल 25, 26 और 30 अप्रैल 2017 को पैसे निकालने गए तो एसबीआई के एटीएम ने रुपए नहीं उगले। उन्होंने इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर दी। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फोरम ने आदेश दिया कि बैंक ने ग्राहक को एटीएम कार्ड से संबंधित त्रुटि रहित सेवाएं नहीं दी हैं, इसलिए इसे सेवा में कमी माना जाएगा।
ऐसे में बैंक परिवादी को मानसिक पीड़ा की प्रतिपूर्ति के लिए 15 सौ रुपए और परिवाद व्यय के लिए एक हजार रुपए तीस दिन के भीतर अदा करे। आश्चर्य कि बैंक का तर्क था कि चूंकि एटीएम इंटरनेट कनेक्टिविटी से चलता है इसलिए एटीएम यूजर्स जिस समय एटीएम का उपयोग करता है, उस समय वह सीधे तौर पर हमारा ग्राहक नहीं है। इसलिए एटीएम से पैसे न निकलने पर इसे सेवा में कमी नहीं माना जा सकता।
#इस पर फोरम ने कहा कि बैंक एटीएम को लेकर ग्राहक से हर साल शुल्क वसूलते हैं तो फिर इस तर्क का कोई मतलब नहीं कि वो हमारे ग्राहक नहीं। फोरम ने बैंक का तर्क पूरी तरह से नकार दिया। इधर याचिकाकर्ता ने बतौर सबूत फोरम के सामने एटीएम से पैसे निकलाने के समय के फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की। फोरम ने माना कि उपभोक्ता द्वारा अलग-अलग समय पर एटीएम जाना और हर बार कैश नॉट एवेलेबल का मैसेज स्क्रीन पर शो होना सेवा में कमी है।
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