छत्तीसगढ़

तबलीगी जमात के सदस्यों ने छिपाई यात्रा की जानकारी तो चलेगा हत्या या हत्या के प्रयास का मामला

Arun Mishra
11 April 2020 4:49 AM GMT
तबलीगी जमात के सदस्यों ने छिपाई यात्रा की जानकारी तो चलेगा हत्या या हत्या के प्रयास का मामला
x
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने तबलीगी जमात के अनुयायियों को यात्रा से संबंधित सूचना छिपाने पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने तबलीगी जमात के अनुयायियों को यात्रा से संबंधित सूचना छिपाने पर हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कलेक्टर कार्यालय से पूर्व में जारी आदेशों के तहत सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट है कि सभी धर्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना और दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओं को ही पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान की गई है। इस आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं। जमात के लोगों का कई स्थलों पर संक्रमण अवधि में आना-जाना रहा है। विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है। इसलिए जमात के समस्त अनुयायियों को यह आदेश दिया जाता है कि एक मार्च के बाद वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी गए हों अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तृत सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करें।

आदेश में कहा गया है कि अगर सूचना छिपाई जाती है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दण्ड) और 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत दंड के भागी होंगे। यह आदेश तब आया है जब गुरुवार को जिले के घुमका क्षेत्र के गोपालपुर गांव से तबलीगी जमात से जुड़े दो लोगों को प्रशासन ने पृथक वास में रखा है।

Arun Mishra

Arun Mishra

Sub-Editor of Special Coverage News

Next Story