
1984 दंगा केस: सज्जन कुमार को लगा कोर्ट का झटका, नाती पोते को लकेर लगाईं थी यह गुहार

1984 दंगा केस में दिल्ली हाईकोर्ट से सजा पाए आरोपी सज्जन कुमार को कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. सज्जन कुमार ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि उनके बच्चे और नाती पोतों में सम्पत्ति के बंटवारे को लकेर मुझे कुछ समय के लिए सरेंडर करने के लिए समय और दे दिया जाय ताकि इसका निस्तारण करके जेल चला जाऊँगा.
साल 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिए कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शुक्रवार (21 दिसंबर) को कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सरेंडर की समयसीमा बढ़ाने को लेकर गुहार लगाई थी. सज्जन ने उसमें अपने आठ नाती-पोतों का हवाला भी दिया था. 73 वर्षीय सज्जन ने कहा था कि उनके तीन बच्चे व आठ नाती-पोते हैं. ऐसे में वह संपत्ति से जुड़े मामलों को हल करने के लिए कोर्ट से थोड़ी मोहलत चाहते हैं.
कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दिए गए समय सीमा के तहत ही सज्जन कुमार को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. अभी हाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 दंगा केस कि सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया था. जिसमें उन्हें आजीवन कारावास कि सजा सुनाते हुए 31 दिंसबर तक कोर्ट में सरेंडर होने कि मोहलत प्रदान कि थी. अब उन्हें तय सीमा में ही कोर्ट में सरेंडर करना होगा.