- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
Archived
आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग का बड़ा झटका, अंतिम निर्णय 23 जुलाई को
शिव कुमार मिश्र
17 July 2018 9:35 AM GMT
x
आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से झटका लगा है. आयोग ने 20 आप विधायकों की एप्लीकेश्ान को खारिज कर दिया है. विधायकों ने चुनाव आयोग में अर्जी लगाकर क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग की थी. लेकिन आयोग ने अब इस मामले को अंतिम बहस के लिए तय कर दिया है. इस मामले में अंतिम सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
बता दें कि निर्वाचन आयोग ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी. इन सभी पर बतौर संसदीय सचिव लाभ के पद पर आसीन होने के आरोप थे. आयोग ने राष्ट्रपति को अपना सुझाव वकील प्रशांत पटेल की शिकायत पर दिया था. हिंदू लीगल सेल के सदस्य पटेल ने जून 2015 में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समक्ष याचिका दाखिल की थी.
इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए अयोग्य ठहरा दिया था. जिसे बाद में कोर्ट ने फिर से सुनवाई के लिए कहा था. लेकिन चुनाव आयोग ने फिर से सुनने के लिए मना कर दिया है.
शिव कुमार मिश्र
Next Story