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दिल्ली: AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

Arun Mishra
23 Jan 2021 10:32 AM GMT
दिल्ली: AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना
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भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया.

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया.

इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया. चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया गया. हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई.

इन चार लोगों को किया बरी

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

एक पर सुनवाई हुई थी

बता दें कि सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था. उन्हें कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी.


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