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CoronaVirus : दिल्ली में लॉकडाउन के बीच राहत, ये लोग आज से काम पर लौटे

Arun Mishra
28 April 2020 7:53 AM GMT
CoronaVirus : दिल्ली में लॉकडाउन के बीच राहत, ये लोग आज से काम पर लौटे
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दिल्ली सरकार ने समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लंबर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी गई है।

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) यानी कोविड-19 के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में जारी लॉकडाउन का 35वां दिन है जबकि लॉकडाउन 2.0 आज 14वां दिन है। लॉकडाउन के दूसरे चरण के पूरे होने में अब 5 दिन बाकी है। कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक है। इन सबके बीच दिल्ली में आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद पशु चिकित्सकों, प्लंबर और बिजली कर्मियों पर रोक हटा दी गई है। ये लोग आज से काम कर सकते हैं। 19 अप्रैल को लिए गए निर्णय में ये साफ किया गया था कि हालात देखते हुए इन सेवाओं को शुरू करने के लिए 27 अप्रैल को ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में कोरोना के लागतार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने कुछ सुविधाओं में लॉकडाउन से राहत देने का आदेश जारी किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जारी इस आदेश में पशु चिकित्सकों, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वॉटर प्यूरीफायर मैकेनिक और लैब टेक्नीशियन को छूट दी गई है। इसके साथ ही एजुकेशनल बुक स्टोर और पंखे की दुकान खोलने की भी इजाजत दी गई है। ये सभी रियायतें आज से शुरू हो गई है।

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की तरफ से सोमवार देर शाम जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और वाटर प्यूरिफायर रिपेयर करने वाले लोगों को राजधानी में काम करने की छूट होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारपेंटरों और मोटर मैकेनिकों को भी लॉकडाउन से छूट दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से सोमवार को जारी आदेश में इसका कहीं जिक्र नहीं था। आदेश के अनुसार अब सड़क या वायु परिवहन से सभी मेडिकल और वैटरनरी, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामैडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन, मिडवाइफ और अन्य अस्पताल को दी जाने वाली सेवाएं जिनमें एंबुलेंस भी शामिल होगी, अब दिल्ली में आ सकती हैं।

इन्हें मिली है छूट…

- पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, दवाइयों और वैक्सीन की बिक्री और सप्लाई।

- मेडिकल और वेटनरी स्टाफ, वैज्ञानिक, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, दाई, हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस, एम्बुलेंस, इन सभी को अंतर-राज्य यात्रा की अनुमति दी गई है।

- बच्चों, डिसेबल्ड, वरिष्ठ नागरिकों, बेघरों, महिलाओं, विधवाओं के लिए चलाए जाने वाले आश्रम।

- इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वॉटर प्यूरीफायर मैकेनिक।

- एजुकेशनल बुक स्टोर।

- इलेक्ट्रिक पंखों की दुकानें।

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