दिल्ली

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने सात दिन की NIA कस्टडी में भेजा, रखी ये शर्त

Arun Mishra
18 April 2023 5:41 PM IST
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने सात दिन की NIA कस्टडी में भेजा, रखी ये शर्त
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अदालत ने एक शर्त भी रखी है। कहा कि जांच के दौरान मिलने वाले सबूतों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सात दिन की हिरासत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी. एनआईए ने अदालत से सात दिन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही अदालत ने एक शर्त भी रखी है। कहा कि जांच के दौरान मिलने वाले सबूतों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत ने एक दिन पहले सोमवार को बिश्नोई को पेश करने का आदेश दिया था। अदालत को बताया गया था कि एनआईए पूछताछ के लिए बिश्नोई को दिल्ली लेकर आ रही है। बिश्नोई के साथ पंजाब पुलिस भी थी। पेशी के बाद उसे रिमांड पर भेज दिया गया।

11 अप्रैल को जारी हुआ था वारंट

गैंगस्टर बिश्नोई फिलहाल बठिंडा सेंट्रल जेल में बंद है। अदालत ने उसके खिलाफ 11 अप्रैल को पेशी के लिए वारंट जारी किया था। लॉरेंस बिश्नोई की वकील ने बताया कि न्यायाधीश ने इस शर्त पर रिमांड मंजूर किया है कि इस जांच के दौरान सामने आए सबूतों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

दिल्ली में पिछले साल दर्ज हुआ था यूपीए एक्ट के तहत केस

बिश्नोई के खिलाफ 2022 में दिल्ली में राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूपीए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। यह मामला एनआईए की अदालत में लंबित है। चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। अब बिश्नोई को अन्य आपराधिक मामलों में भी नामजद किया गया है।

उपरोक्त मामला एनआईए अदालत के समक्ष लंबित है। आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। उन्हें अन्य आपराधिक मामलों में भी नामजद किया गया है।

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