
बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज मामला खत्म, पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट दायर की। नाबालिग के मामले में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कैंसिलेशन रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी नाबालिग यौन शोषण केस में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस की क्लीनचिट मिल गई। कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर कहा- यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले।
नाबालिग पहलवान के मामले पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव हमने POCSO मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है।
दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की दर्ज शिकायत पर IPC 354, 354A, 354D में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नाबालिग की दर्ज शिकायत में POCSO हटा दिया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा विनोद तोमर के खिलाफ IPC 354/354A,109,506 में चार्जशीट दाखिल की।
दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट से साफ है कि बृजभूषण सिंह 2024 का चुनाव बीजेपी से शायद ही लड़ पाये बशर्ते मामला कोर्ट में सुनवाई के बाद सांसद के पक्ष में आये और वो भी चुनावों की घोषणा से पहले।
दिल्ली पुलिस PRO सुमन नलवा ने कहा हमने बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ धारा 354, 354-A एवं D के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के ख़िलाफ़ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की है। हमने POCSO में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।